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मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार परिभाषा -  जनता को प्रदत्त अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते है। यह भारतीय संविधान के भाग 3  और अनुछेद  ( 12 - 35 ) में उपस्थित है। मौलिक अधिकार को मेंगना कार्टा भी कहा जाता है।  और मेंगना कार्टा  ब्रिटैन से लिया गया है।  नोट -भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे परन्तु 44 वें संसोधन 1978 में अनुछेद 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इसे 300 ए के तहत क़ानूनी अधिकार का रूप दे दिया।   भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार :-  समता /समानता का अधिकार (14 -18 )  स्वतंत्रता का अधिकार (19 -22 )  शोषण के विरुद्ध अधिकार (23 -24 )  धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25 -28 )  सांस्कतिक एवं शिक्षा का अधिकार (29 -30 )  संवैधानिक उपचार का अधिकार (32 ) समता /समानता का अधिकार (14 -18 ) अनुछेद (14):- विधि के समक्ष समानता /कानून के समक्ष सभी बराबर है।     (15):-धर्म,जाति ,लिंग एवं जन्मस्थान आदि के विभेद पर रोक।     (16):-लोक नियोजन में अवसर समानता।     (17):- अश्पृश्यता ( छूआछूत ) ...