मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार परिभाषा - जनता को प्रदत्त अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुछेद ( 12 - 35 ) में उपस्थित है। मौलिक अधिकार को मेंगना कार्टा भी कहा जाता है। और मेंगना कार्टा ब्रिटैन से लिया गया है। नोट -भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे परन्तु 44 वें संसोधन 1978 में अनुछेद 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और इसे 300 ए के तहत क़ानूनी अधिकार का रूप दे दिया। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार :- समता /समानता का अधिकार (14 -18 ) स्वतंत्रता का अधिकार (19 -22 ) शोषण के विरुद्ध अधिकार (23 -24 ) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25 -28 ) सांस्कतिक एवं शिक्षा का अधिकार (29 -30 ) संवैधानिक उपचार का अधिकार (32 ) समता /समानता का अधिकार (14 -18 ) अनुछेद (14):- विधि के समक्ष समानता /कानून के समक्ष सभी बराबर है। (15):-धर्म,जाति ,लिंग एवं जन्मस्थान आदि के विभेद पर रोक। (16):-लोक नियोजन में अवसर समानता। (17):- अश्पृश्यता ( छूआछूत ) ...